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Saturday, November 20, 2021

GUJARAT FARMER SMART PHON SAHAY YOJNA-2021-22

GUJARAT FARMER SMART PHON SAHAY YOJNA-2021-22


 If Gujarat farmers buy mobiles, the government will provide assistance of Rs 1500

नया मामला, वर्ष 2021-21 में राज्य के किसानों द्वारा खरीदे गए स्मार्टफोन पर सहायता प्रदान करने की योजना, गुजरात सरकार, कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग, संकल्प संख्या: 11/2071 (1) कृषि निदेशक के कार्यालय से पत्र संख्या:- ईको/आईटी  दिनांक 09/10/2021 (2) कृषि निदेशक के कार्यालय से पत्र संख्या: - आईटी  / मोबाइल / नवीबाबत / 2031 4 / 6-9 / 2061, दिनांक 16/11/2031 परिचय: कृषि के क्षेत्र में डिजिटल सेवा का प्रचलन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।  कृषि के क्षेत्र में डगलस का अनुसरण करते हुए किसानों ने आईटी का प्रयोग शुरू किया। तकनीक के प्रयोग से नए फार्म नवीनतम तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं।स्मार्टफोन का उपयोग कृषि विभाग की योजनाओं में सहायता के लिए जानकारी प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किया जा रहा है। फोटो, ई-मेल, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया जैसे संदेशों का आदान-प्रदान करते हुए स्मार्टफोन आसानी से उपयोगकर्ता के हाथों में हो सकता है। डिजिटल कैमरा, मल्टीमीडिया प्लेयर, जीपीएस  टच स्क्रीन, वेब ब्राउजर, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि सुविधाओं वाले स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदने के लिए और इस उद्देश्य के लिए कि राज्य के किसान स्मार्टफोन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकें प्रस्ताव सरकार द्वारा विचाराधीन था। 


संकल्प: वयस्क विचार-विमर्श के अंत में, द्वारा खरीदे गए स्मार्टफोन पर सहायता प्रदान करने की योजना के तहत एक नए मामले के रूप में 150.00 लाख रुपये (वर्ष 2021 में एक हजार पांच सौ लाख रुपये) खर्च करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है. राज्य के किसान। (1) योजना सहायता मामला: किसान द्वारा खरीदे गए स्मार्टफोन पर सहायता प्रदान करने की योजना के तहत, किसान रुपये तक की सहायता का हकदार होगा।कुछ भी कम मदद करेगा। उदा. कोई भी किसान रुपये कमा सकता है। अगर आप रुपये का स्मार्टफोन खरीदते हैं। 500/- या 1500/- जो भी कम हो अर्थात रु. 500/- सहायता का पात्र है और यदि कोई किसान रु. अगर वह 15000/- रुपये का स्मार्टफोन खरीदता है तो उसे रु. 1500/- या रु. 1500/- जो भी कम हो अर्थात रु. 1500/- सहायता के पात्र हैं।


यह सहायता केवल स्मार्टफोन की खरीद के लिए होगी, स्मार्टफोन के लिए अन्य एक्सेसरीज जैसे बैटरी बैक अप डिवाइस, ईयर फोन, चार्जर आदि शामिल नहीं हो सकते हैं। (2) लाभार्थी की पात्रता : इस योजना का लाभ राज्य में भूमि धारण करने वाले सभी किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत खाताधारक किसान के एक से अधिक खाते होने पर भी एकमुश्त सहायता ही मिलेगी। संयुक्त खाते के मामले में, किसान अपनी भूमि के 2-ए में उल्लिखित खाताधारकों में से केवल एक को ही लाभ के हकदार होंगे। (2) लाभार्थी द्वारा आवेदन की विधि: इस योजना के तहत किसानों को स्मार्टफोन खरीद के तहत सहायता के लिए आई-खेदूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदक किसान को आवेदन का प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखना होगा।  (2) आवेदनों के सत्यापन और पात्रता के निर्धारण की प्रक्रिया: आई-खेडूत पोर्टल पर आवेदक से प्राप्त आवेदन की नियमित रूप से संबंधित विस्तार अधिकारी (कृषि) / तालुका कार्यान्वयन अधिकारी द्वारा आवेदन की पात्रता / अपात्रता निर्धारित करने के लिए जाँच की जाती है - उसके पास से योजना के तहत खेडूत पोर्टल में लॉगिन खाता आवेदनों की पात्रता / अयोग्यता की स्थिति को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।  


पात्रता की स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर जिला कृषि अधिकारी के अनुमोदन से 15 दिनों के भीतर किया जा सकता है। जिला कृषि अधिकारी को ऐसे परिवर्तनों के अनुमोदन के कारणों को दर्ज करना होगा, (2) आवेदनों के अनुमोदन और सहायता के भुगतान की प्रक्रिया: (क) इस योजना के तहत आवेदन अनुसूची के अनुसार आई-किसान पोर्टल पर प्राप्त करना होगा। चालू वर्ष के लिए कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित। कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जिलेवार यथानुपात आधार पर एक लाख हितग्राहियों के आवंटन के बाद प्रत्येक जिले को आवंटित लक्ष्य के समान ही आवेदन पूर्व के आधार पर प्राप्त किये जायें तथा पूर्व-अनुमोदन का कार्य नियमित आधार पर किया जाये। यथाशीघ्र लक्ष्य सीमा के भीतर होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कुल पात्र आवेदनों की संख्या उस जिले में आवंटित लक्ष्य से कम है तो कृषि निदेशक को आवश्यकतानुसार आई-किसान पोर्टल की अवधि बढ़ाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। (बी) तालुका कार्यान्वयन अधिकारी को लक्ष्य सीमा के भीतर प्राप्त योग्य आवेदनों को मंजूरी देनी होगी और संबंधित आवेदक को पूर्व अनुमोदन पत्र जारी करना होगा। (सी) - स्वीकृत आवेदन का अवसर स्वीकृत करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खेडूत पोर्टल में लॉगिन खाते में दर्ज किया जाना चाहिए और योजना के तहत स्वीकृत घटक के लिए आवेदक को संबंधित आवेदक को लिखित रूप में / उनके अतिरिक्त भेजा जाना चाहिए एसएमएस/ई-मेल/अन्य व्यवस्था जहां संभव हो, द्वारा पता रिपोर्ट करना होगा।


(डी) चयनित लाभार्थियों को प्री-अप्रूवल ऑर्डर की तारीख से 15 दिनों के भीतर स्मार्टफोन खरीदना होगा।  (एफ) निर्धारित समय के भीतर स्मार्टफोन खरीदने के बाद, आवेदक किसान को ग्राम सेवक / विस्तार अधिकारी / तालुका प्रवर्तन अधिकारी को हस्ताक्षरित आवेदन के प्रिंटआउट के साथ निम्नलिखित सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। (i) स्मार्टफोन की खरीद के संबंध में जीएसटी नंबर के साथ मूल बिल (ii) मोबाइल का आईएमईआई नंबर, (iii) 2-ए की कॉपी (iv) रद्द चेक (v) आधार कार्ड की कॉपी (3) संबंधित कार्यालय द्वारा आवश्यक स्थिति आवेदन के सत्यापित I - Khedut पोर्टल पर अद्यतन किया जाना है। कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी को तब एक भुगतान प्रस्ताव तैयार करना होगा और आवेदक किसान द्वारा खरीदे गए स्मार्टफोन पर सहायता राशि के भुगतान के लिए संबंधित नोडल एजेंसी को भेजना होगा। (के) संबंधित जिलों से देय दावों को नोडल एजेंसी जीआरबी कॉर्पोरेशन को प्रस्तुत किया जाता है। गांधीनगर दावे के तहत लाभार्थी किसान के बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस)/आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट)/अकाउंटपे चेक/एनईएफटी के माध्यम से करना होगा। (2) सामान्य शर्तें और बोलियाँ: (1) यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी। (2) एक लाख हितग्राहियों की संख्या के अनुसार कृषि निदेशक को जिलेवार यथानुपात आधार पर लक्ष्य आवंटित करने होंगे। 

इस योजना के नियंत्रक अधिकारी कृषि निदेशक होंगे।  (3) इस योजना के घटक के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यान्वयन अधिकारी होगा। (2) इस योजना का लाभ उठाने के लिए आई-किसान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। (3) तालुका कार्यान्वयन अधिकारी एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें ग्रामवार घटक का नाम, लाभार्थी का नाम, खाता संख्या, स्मार्टफोन की कीमत, सहायता की राशि, लाभ देने का वर्ष आदि होगा। (3) इस योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी।  

साथ ही आवेदन पत्र/प्रमाण पत्र आदि आवेदन, सहायता भुगतान एवं संचालन हेतु कृषि निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। (2) इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी मामले में कृषि निदेशक से संपर्क किया जाएगा। (3) इस योजना का अनुदान कृषि निदेशक द्वारा संबंधित नोडल एजेंसी गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर को आवंटित किया जाएगा। (2) सहायता के भुगतान के लिए नोडल एजेंसी गुजरात राज्य बीज निगम, गांधीनगर होगी।


(10) संबंधित नोडल एजेंसी अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटीसी) निर्धारित प्रपत्र में कृषि निदेशक, गांधीनगर को समय पर भेजेगी।  साथ ही सब्सिडी और ऑडिट संबंधी कार्यों सहित किए गए खर्च का विस्तृत लेखा-जोखा करना होगा। (11) भुगतान की निर्धारित पद्धति के अनुसार संबंधित नोडल एजेंसी ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस)/आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) से सहायता राशि लाभार्थी के खाते में भेजेगी।  (12) समय-समय पर किए गए परिवर्तन या दिशा-निर्देश घटक के कार्यान्वयन पर भी लागू होंगे। (12) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, व्याख्या / तकनीकी मामलों के संबंध में अंतिम निर्णय सचिव (कृषि) के परामर्श से कृषि निदेशक द्वारा किया जा सकता है। (12) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदन पत्र एवं उसके अनुषंगी प्रपत्रों को कृषि निदेशक द्वारा i-farmer पोर्टल पर निर्धारित किया जाना है। (14) इस स्वीकृति के तहत किया गया व्यय उस वर्ष के बजटीय प्रावधान के अधीन और समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित अनुदान की सीमा के भीतर होगा। (12) वर्तमान कार्य हेतु विद्यमान नियमों के अधीन चालू एवं आगामी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जायेगा। (13) इस संबंध में राज्य सरकार के स्थायी/समय पर लागू संकल्पों/परिपत्रों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तरीके से व्यय किया जाएगा। (13) वित्तीय निष्पक्षता के सिद्धांतों को इस अनुमोदन को करने में होने वाली लागतों के संबंध में लागू किया जाएगा।  (12) इस अनुमोदन के तहत आवंटित अनुदान का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।  शेष राशि को वर्ष के अंत तक सरेंडर करना होगा।  (20) योजना के तहत निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। (21) इस योजना का कार्यान्वयन डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) प्रणाली के माध्यम से किया जाना है, इस संबंध में वित्त विभाग के संकल्प संख्या: एमआईएस / 10/2014/0175 / एन दिनांक 8/09/2081 के प्रावधान  (2) योजना के लाभ के लिए दिखाए गए स्मार्टफोन बिल के सत्यापन के लिए स्मार्टफोन बेचने वाली एजेंसी का जीएसटी नंबर।  

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साथ ही भुगतान की गई जीएसटी की राशि भी दिखाई जानी चाहिए। (2) यह सहायता केवल स्मार्टफोन की खरीद के लिए होगी, स्मार्टफोन के लिए अन्य एक्सेसरीज जैसे बैटरी बैक अप डिवाइस, ईयर फोन, चार्जर आदि शामिल नहीं हो सकते हैं। (2) योजना के लागू होने की तिथि के बाद स्मार्टफोन की खरीद का बिल निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। (2) संकल्प नं।  एसपीओ 106006-1207-8।  ई-निविदा के मामले में 7/11/2009 के अनुसार किए गए प्रावधानों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। (3) इस अनुमोदन के अनुसरण में, यदि कोई वस्तु खरीदी जानी है, तो वह सरकार के प्रचलित मानदंडों और नियमों के अनुसार होगी।  (2) वर्ष के अंत में, यदि कोई बचत बची है, तो उसे वापस करना होगा। (3) इस प्रावधान का व्यय चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाएगा।

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